देहरादून
चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल या आंदोलन
कोविड-19 महामारी के संकटकाल में उक्त सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल या आंदोलन
हड़ताल या आंदोलन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत होगी कार्यवाई
सीएम तीरथ के निर्देश पर अब हड़ताल या आंदोलन करने पर होगी कार्यवाई
सीएम तीरथ सिंह ने उक्त सेवाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों से संकटकाल में अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करने की अपेक्षा की है
अन्यथा की स्थिति में हड़ताल व आंदोलनरत कार्मिकों को सेवा से पृथक करते हुए नई नियुक्तियों की कार्यवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी
सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत कार्यरत कोई भी कर्मचारी हड़ताल या आंदोलन करते हैं तो ऐसे कर्मचारियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत तत्काल कार्यवाई की जाएगी. सीएम तीरथ ने कहा कि उक्त सेवाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों से अपेक्षा है कि इस महासंकट काल में अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें अन्यथा की स्थिति में हड़ताल व आंदोलनरत कार्मिकों को सेवा से पृथक करते हुए नई नियुक्तियों की कार्यवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी. सीएम तीरथ ने इस सम्बंध में मुख्य सचिव, को समुचित कार्यवाई के निर्देश दिए हैं।