देहरादून
- शासन स्तर से गाइड लाइन जारी होने के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने भी जारी की गाइड लाइन
- गाइड लाइन के तहत 10 मई तक संपूर्ण जनपद में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा
- इसके तहत सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा
- देहरादून स्थित निरंजनपुर थोक मंडी में आम जनमानस का प्रवेश वर्जित रहेगा
- फल सब्जी डेरी बेकरी मीट मछली अंडे व पशु चारा से संबंधित दुकाने 12:00 बजे तक ही खुली रहेंगी
- वही राशन , सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को दोपहर 12:00 बजे तक ही खुली रहेंगी
- निर्माण कार्य सीमेंट सरिया रेत बजरी ईट की दुकानें केवल गुरुवार व शनिवार को दोपहर 12:00 बजे तक ही खुली रहेंगी
- पेट्रोल पंप गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी
- हवाई जहाज ट्रेन व बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आगमन में छूट रहेगी
- शादी और संबंधित समारोह में केवल 25 व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे
- निर्माण कार्य चलते रहेंगे इनसे जुड़े कार्मिकों मजदूरों व वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी
- रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी
- शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे
- मीडिया के लिए उनका आई कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा