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सचिवालय संघ ने बेरोज़गार युवाओं के लिए समूह ‘ख’ के पदों में आयु सीमा में छूट की लड़ाई जीती, कार्मिक विभाग ने जारी किया शासनादेश

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देहरादून: प्रदेश के बेरोजगार युवाओं व कार्यरत कार्मिकों को कोविड काल के कारण समूह ग के पदों पर राज्य सरकार द्वारा दी गई 1 वर्ष की छूट के अनुरूप समूह ख के पदों पर भी इसी प्रकार की छूट दिलाने की लड़ाई आखिरकार सचिवालय संघ ने जीत ली है। संघ द्वारा राज्य सरकार से इसे लेकर मांग की गई थी एवं इस संबंध में 16 अगस्त को कार्मिक विभाग के सचिव अरविंद सिंह हयांकी मुलाकात भी की गई थी। संघ के अनुरोध पत्र के संदर्भ में कार्मिक विभाग के स्तर से समूह ख के पदों पर भी एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस पर सचिवालय संघ ने राज्य सरकार एवं कार्मिक विभाग के सचिव अरविंद सिंह हयांकी का विशेष आभार जताया है।

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दीपक जोशी, अध्यक्ष, सचिवालय संघ


इस शासनादेश के जारी होने के बाद राज्य सरकार की ओर से विज्ञापित पदों पर समूह ख एवं ग दोनों श्रेणियों में आयु सीमा पार कर चुके राज्य के बेरोजगार एवं कार्यरत कार्मिकों को आवेदन करने हेतु एक बार की छूट प्रदान होगी, जिससे उनके पास अपना भविष्य संवारने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। सचिवालय संघ प्रदेश के तमाम बेरोजगार एवं ऐसे कार्यरत कार्मिकों की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सकारात्मक सोच एवं त्वरित निर्णय की सराहना करता है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार के सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा व अनुरोध करता है।

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