हाइकोर्ट आदेश: चारधाम यात्रा पर 18 अगस्त तक रोक,HC ने पूछा- तीसरी लहर से निपटने को कितनी तैयार ब्योरा दे सरकार, एम्बुलेंस क्षमता पर माँगी ऑडिट रिपोर्ट

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने बुधवार काे आदेश दिया कि चारधाम यात्रा का मसला राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है लिहाजा यात्रा रोक को अगली सुनवाई यानी 18 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। यानी 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक रहेगी।
कोरोना की तीसरी लहर के खतरे और राज्य की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोर्ट ने फिर सरकार को फटकारते हुए निर्देश दिए हैं।कोर्ट ने राज्य में डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर सावधानियों व तैयारियों और वैक्सीनेशन जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर धामी सरकार और स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को आदेश दिए।

  • सरकारी अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की स्थिति का ब्योरा अगली तिथि तक दें।
  • राज्य में सरकारी अस्पतालों में नर्स एवं वार्ड बॉय आदि सपोर्ट स्टाफ के कितने पद रिक्त व उनकी भर्ती के बारे में क्या प्रक्रिया चलाई जा रही है और उसका ब्योरा दें।
  • -राज्य में डेल्टा प्लस वैरिएंट पर क्या स्थिति है और पूर्व में जो 300 सैंपल भेजे गए थे उनके संबंध में क्या परिणाम आए और इस संबंध में क्या सावधानियां बरती गई हैं इसका ब्योरा दें।
  • -इंटर्न चिकित्सकों को स्टाइपेंड बढ़ाने के बारे में घोषणा की गई है। उसको अगली तिथि से पूर्व लागू किया जाए। साथ ही उन लोगों का प्रतिमाह मानदेय समय पर प्रदान किया जाए ।
  • राज्य में एंटी स्पिटिंग एंड एंटी लिटरिंग एक्ट 2016 के प्रावधान पूर्व से लागू, उनको सख्ती से अनुपालन कराएँ।
  • राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाए और जिन लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर संशय है और अंधविश्वास है तो राज्य सरकार भ्रम दूर करने के लिए उचित प्रचार-प्रसार करे।
  • राज्य में वे सभी दिव्यांगजन जो अपने घर के पास स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में भी पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं। उनके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी घर पर ही वैक्सीन लगवाने के इंतजाम करें।
  • राज्य में दिव्यांगजनों के लिए वैक्सीनेशन की उचित व्यवस्था की जाए और उनके कैंप वगैरह कहां लगेंगे, इसकी पूर्व सूचना जिलाधिकारी सभी माध्यमों से प्रचार-प्रसार करें। ऐसे कैंपों में दिव्यांगजनों की सुविधाओं का पूर्ण ख्याल रखा जाए।
  • राज्य सरकार ने अस्पतालों में कमजोर तबके के लिए 25 फीसदी बेड आरक्षित किए थे, परंतु उक्त आदेश को 25 जुलाई को वापस ले लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा।
  • राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध एंबुलेंस की स्थिति, सुविधाएं और उनकी क्षमता के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट कोर्ट ने तलब की।

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