नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिमोट एरिया में टेस्टिंग बढ़ाने के लिये मोबाइल टीम गठित करने और मोबाइल वैन चलाने के निर्देश दिये हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकाक कोविड हॉस्पिटल बढ़ाने के साथ साथ एसटीएच में उपनल और दूसरे कर्मचारियों को पीपीई किट व बाकी उपकरण मुहैया कराये.
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने अधिवक्ता दुश्यंत मैनाली की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए तीरथ सरकार को कई निर्देश दिये हैं. हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिये हैं कि डीआरडीओ सहित अन्य केन्द्रीय संस्थाओं की मदद लेकर कोरोना पॉज़ीटिव मरीजो को इलाज पहुँचाने के लिये अस्थाई हॉस्पिटल बनाये. साथ ही जिला स्तर पर सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन जैसी सुविधा सुनिश्चित करे.
हाईकोर्ट ने तीरथ सरकार को कोरोना टीके की कालाबाज़ारी रोकने के लिये सख्त कार्रवाई करने को कहा है. कोर्ट ने हेल्थ सेक्रेटरी को निर्देश दिये हैं कि वे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओवररेटिंग को रोकें साथ ही कोर्ट ने नियमित रूप से हर दिन अस्पतालों में खाली बेड, टेस्ट के नतीजे आदि सार्वजनिक करने को कहा है.
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि टेस्ट बढ़ाने के लिये क्या किया गया, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, टेस्ट क्लिनिक आदि को लेकर पांच मई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई दस मई को होगी.
Less than a minute