देहरादून
उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार लगातार कड़े नियम लागू कर रही है. 15 अप्रैल के बाद से राज्य सरकार ने आज तीसरी बार गाइडलाइन में संशोधन किए हैं और हर बार नियमों को और सख्त किया जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक
–पूरे राज्य में शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू ।
–शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवा प्रदाता से जुड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर हर दिन दोपहर 2:00 बजे बंद हो जाएंगे सभी प्रतिष्ठान।
–रविवार के दिन पूरे राज्य में प्रभावी रहेगा संपूर्ण कर्फ्यू।
–राज्य के सभी सरकारी शिक्षण संस्थान- प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।
–प्रवासियों को उत्तराखंड वापस लौटने के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और खुद को होम क्वारंटाइन भी करना होगा।
— सभी धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों और विवाह समारोह में केवल 100 लोगों को ही शामिल होने की दी गई है अनुमति।
— सार्वजनिक वाहन 50% यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे।
— सभी सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार भी 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे।
— सभी जिम, स्विमिंग पूल और स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे।
— सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से कोविड-19 अनुरूप व्यवहार अपनाना होगा जैसे मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
— उक्त गाइडलाइन 21 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।