न्यूज़ 360

Uttarakhand की बेटी निर्भया के साथ हैवानियत की हदें पार कर पहले रेप फिर आंखें फोड़ तेजाब डाल हत्या करने वाले दरिंदे सुप्रीम कोर्ट से बरी

Share now

Supreme Court verdict on Delhi’s Chhawla Rape and Murder Case News: देश की सबसे बड़ी अदालत ने नौ फरवरी 2012 को हुए छावला रेप केस में आरोपियों को बरी कर दिया है। ज्ञात हो कि उत्तराखंड मूल की बेटी के साथ दिल्ली में 2012 में निर्भया से भी कहीं ज्यादा दरिंदगी हुई और रेप के बाद उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई थी। लेकिन उस जघन्य अपराध के दस साल बाद अब आरोपियों को देश की शीर्ष अदालत ने निचली अदालतों से मिली फांसी की सजा को पलटते हुए तीनों आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया।

दिल्ली के छावला इलाके में उत्तराखंड की 19 वर्षीय बेटी को तीनों आरोपियों ने कार में अगवा कर गैंगरेप किया और फिर सबूत मिटाने के खातिर उसकी बर्बर तरीके से हत्या कर शव हरियाणा के रेवाड़ी के जंगलों में फेंक दिया था। निर्भया रोज की तरह उस दिन भी काम से निकली लेकिन शाम को घर नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत की जिसके 16 फरवरी को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की बेटी का शव रेवाड़ी में मिला।

उत्तराखंड की इस निर्भया बेटी के परिवार वाले चाहते थे कि दिल्ली की निर्भया के बलात्कारियों की तरह छावला रेप कांड के दरिंदों को भी फांसी की सजा मिले। दिल्ली की निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ दी रेयरेस्ट केस मानते हुए तीनों दोषियों को फांसी की सजा दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की दलील को मानते हुए फांसी की सजा पलट दी और तीनों आरोपियों की बरी कर दिया।

Show More

The News Adda

The News अड्डा एक प्रयास है बिना किसी पूर्वाग्रह के बेबाक़ी से ख़बर को ख़बर की तरह कहने का आख़िर खबर जब किसी के लिये अचार और किसी के सामने लाचार बनती दिखे तब कोई तो अड्डा हो जहां से ख़बर का सही रास्ता भी दिखे और विमर्श का मज़बूत मंच भी मिले. आख़िर ख़बर ही जीवन है.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!