Delhi/Dehradun: शुक्रवार को देश के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाने में इंडियाबुल्स के डायरेक्टर्स और सीनियर अधिकारियों पर लोन फ्रॉड को लेकर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा मुरारी की अगुआई वाली खंडपीठ ने गाजियाबाद के शिप्रा ग्रुप द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर रोक लगा दी है।
इससे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र और इंडियाबुल्स में कार्यरत साकेत बहुगुणा और इंडियाबुल्स के पूर्व चेयरमैन, डायरेक्टर सहित कुल 18 लोगों को धोखाधड़ी,जालसाजी, अवैध कार्यों,मारपीट, फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसे एफआईआर में लगाए संगीन आरोपों से राहत मिल गई है।