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शाहरुख़ के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज

मजिस्ट्रेट: हमें बेल पर सुनवाई का अधिकार ही नहीं, सेशंस कोर्ट जाएं

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मुंबई: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख़ खान( Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान ( Aryan Khan) की जमानत याचिका खारिज हो गई है। किला कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है और जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में अपील करनी होगी। इसी के साथ आर्यन के साथ क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है।

किला कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को दोपहर करीब 12.45 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, जो 2.15 बजे तक चली। ब्रेक के बाद दोपहर 3 बजे सुनवाई दोबारा शुरू हुई। जांच एजेंसी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद किला कोर्ट ने शाम 5 बजे जमानत की याचिका खारिज कर दी।


जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आर्यन खान और बाकी पांच आरोपियों के ऑर्थर रोड जेल में रहना होगा। जबकि दोनों महिला आरोपियों को भायखला जेल भेज दिया है। आर्यन को बैरक नंबर एक जो क्वारैंटाइन सेल है उसमें रखा गया है। वैसे तो उनका RTPCR टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन जेल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 7 दिन क्वारैंटाइन सेल में रखने का नियम है।

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