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Dhami Cabinet Big Decisions: उत्तराखंड में दंगाइयों की अब खैर नहीं, धामी सरकार ने आज ले लिया ये बड़ा निर्णय

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लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट-2024 पर धामी कैबिनेट ने लगाई मुहर

Dhami Cabinet Big Decisions News: सोमवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें में आठ प्रस्ताव आए। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस एक्ट के बनने से दंगाईयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। दंगे या आंदोलन में अगर नुकसान किया गया तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन भेजा जाएगा। बैठक में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया।

एक्ट में संशोधन से निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर किया जाएगा। जिससे निजी भूमि पर पेड़ कटान के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। कैबिनेट में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी एवं आवास से संबंधित सेवा नियमावली व अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

Dhami Cabinet Big Decisions

एनआइटी सुमाड़ी के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 5.335 एकड़ भूमि तकनीकी विभाग एनआईटी को देगा।

उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024। प्रति आवास इकाई का मूल्य छह लाख है। 3.50 लाख लाभार्थी वहन करते हैं। उन्हें अंशदान में कठिनाई हो रही है।लिहाजा, राज्यांश में बदलाव एक के बजाय 1.5 लाख और 50 हजार विअबलिटी गैप फंडिंग(वीजीएफ) सरकार देगी।

आवंटन की प्रक्रिया में अभी तक राजस्व, नगर निकाय व प्राधिकरण की संयुक्त टीम होती थी, लेकिन अब प्राधिकरण ही सत्यापन करेंगे। दूसरा, 6 लाख को 7 चरण में देते थे। 9 चरण में देंगे अब। 6 लाख की सीमा में ही बढ़ा है।

माध्यमिक शिक्षा: अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटी। उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है, वही माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी। समिति ही तय करेगी कैसे हो भर्ती।

उत्तराखंड भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग के दो अधिकारियों के पदनाम में संशोधन।

चार जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के फैमिली कोर्ट्स में चाइल्ड और जनरल काउंसेलर का एक-एक पद होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर।

वित्त विभाग के द्वारा सहायक लेखाधिकारियों के पदों पर पदोन्नति होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में बदलाव।

समाज कल्याण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा एससी के छात्रों को दी जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृति को राज्य सरकार ने एडॉप्ट किया।

उत्तराखंड लोक एवम निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।

एनआईटी सुमाड़ी श्रीनगर को मिली भूमि, कैबिनेट ने लगाई मुहर।

आवास नियमावली में किया गया संशोधन। 6 लाख की राशि को 9 चरणों में दी जाएगी। पहले यह राशि 7 चरणों में दी जाती थी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंर्तगत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पर कैबिनेट की रोक के लिए उच्च शिक्षा में बनाई गई समिति करेगी समीक्षा।

फैमली कोर्ट में चाइल्ड काउंसलर और जनरल काउंसलर के पद बड़ाए जायेंगे। कोर्ट के आदेशों पर 4 जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, व नैनीताल में बड़ाए जायेंगे।

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