देहरादून: गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की बैठक खत्म
मुख्य सचिव एसएस संधु ने कैबिनेट फैसलों की दी जानकारी।
कैबिनेट बैठक में करीब 30 फैसलों पर हुई चर्चा
ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी
उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया।
12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विद्युत परियोजनाओं से
1% जो अतिरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगो को राहत राशि दी जाएगी।
वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है।
मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी
पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी
नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर
लघु सिंचाई विभाग में नियमावली में संशोधन अब 85 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी
आयुष विभाग में फील्ड और मुख्यालय के लिपिक संवर्ग के कर्मियों का विलय कर दिया गया
पुलिस दूरसंचार विभाग में नियमवली में हुआ संशोधन 8700 ग्रेड पे के 2 नए पद स्वीकृत
PPS संवर्ग की नियमावली में बदलाव हुआ
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में दी गई जमीन अब जिला विकास प्राधिकरण को मिलेगी पहले आवास विभाग को दी गई थी।
MSME नई policy में अब उत्तराखंड को केवल 4 श्रेणियों में बांटा। पहाड़ों में सब से ज्यादा बढ़ाई गई मैदान में सब्सिडी कम होगी। यानी पहाड़ में उद्योग लगाने से होगा फायदा।
कौशल विकास में कर्नाटक मॉडल का अनुसरण होगा। टाटा समेत अन्य कंपनियों द्वारा 13 ITI संस्थानों को अडॉप्ट किया जायेगा। मॉर्डन ITI बनाया जाएगा।
ITBP को जमीन देने पर अगली कैबिनेट में होगा फैसला
84 कुटिया का मास्टर प्लान बनेगा। HCP कम्पनी बनाएंगी मास्टर प्लान
अब सभी धर्मों के लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। आनंद मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादियां भी इसमें शामिल की गई हैं जिससे सिख भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
हरिद्वार और ऋषिकेश शहर के पुनर्विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई।
ऊर्जा विभाग: 2008 में राष्ट्रीय जल विद्युत नीति आई थी। इसके तहत क्षेत्रीय विकास कोष बनाने पर मुहर लगी। प्रोजेक्ट की लागत का एक प्रतिशत उसी क्षेत्र के विकास में लगाया जाएगा। 12% फ्री बिजली प्रदेश को मिलती थी अब उसके बजाय 13% मिलेगी। जब तक भी प्रोजेक्ट चलेगा सरकार को मिलने वाली 1% अतिरिक्त राशि के बराबर की कीमत प्रभावितों को बांटी जाएगी। वहीं, सरकार 1% अतिरिक्त अपनी तरफ से खर्च कर सकती है।
नई एमएसएमई नीति को मंजूरी। पहले उत्तराखंड को 5 श्रेणी में बांटा गया था। अब 4 में बांटा गया है।
सभी धर्मों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। आनंद मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादियां भी इसमें शामिल की गई हैं। जिससे सिख भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आईटी विभाग: ड्रोन नीति 2023 को मंजूरी। राज्य में ड्रोन निर्माण व सर्विस को बढ़ावा मिलेगा। ड्रोन बनाने वालों को लीज रेंट में 75% तक सब्सिडी मिलेगी। साथ ही ड्रोन स्कूल को एक करोड़ तक सब्सिडी मिलेगी। वहीं, ड्रोन सेवाओं में एसजीएसजी से राहत मिली है। इसकी एसओपी भी बनेगी।
वित्त विभाग: फाइनेंशियल हैंडबुक का सरलीकरण किया गया है। साथ ही एक्सईएन और एसई की पावर बढ़ाई गई है।