देहरादून: कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोत्तरी के मद्देनज़र धामी सरकार ने राज्य में लागू नाइट कर्फ़्यू की अवधि दो घंटे और बढ़ा दी है। अब रात्रि 10 से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। बुधवार शाम धामी कैबिनेट में हुए निर्णय के बाद शासन ने कोविड संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज की सर्टिफ़िकेट या आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा।
धामी कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
कोविड नाइट कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 6 बजे तक
घर से निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया
भूतपूर्व सैनिकों को भवन कर से दी गई छूट
शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया
राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक को अनुमति देने को फिर राज्यपाल से किया जाएगा अनुरोध
कृषि और उद्यान विभाग का एकीकरण करने का फैसला सीएम पुष्कर सिंह धामी पर छोड़ा गया
राज्य स्वास्थ्य नीति को मंजूरी
गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने का लिया निर्णय
पुरानी पेंशन से वंचित कार्मिकों को राहत
आयुष विभाग और होम्योपैथिक डॉक्टरों को विशेष हेल्थ पेंशन दी जाएगी
शुगर मिल में मृतकों के आश्रितों को दी जाएगी नौकरी
पेयजल और पेयजल संस्थान कर्मियों क सरकार देगी रुका वेतन
गरुड़ में नगर पालिका कार्यालय के लिए मुफ्त भूमि का आवंटन