न विजयी होने पर जश्न होगा, न जुलूस निकाला जाएगा! जो जीतेगा वो सर्टिफ़िकेट लेने भी अपने साथ अधिकतम दो और समर्थकों को ले जा सकेगा.
दिल्ली:
मद्रास हाईकोर्ट ने कल(सोमवार को) चुनाव आयोग को कोविड सेकेंड वेव के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए फटकारा था, आज (मंगलवार को) EC नई और सख्त गाइडलाइंस लेकर हाज़िर हो गया है. चुनाव आयोग ने 2 मई को आ रहे पांच राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर एक बड़ा आदेश दे दिया है. आयोग ने दलों को ताक़ीद कर दिया है कि काउंटिंग के दिन न जीत का जश्न मनेगा, न विजयी जुलूस निकाला जाएगा. परिणाम आने के बाद प्रत्याशी महज दो लोगों के साथ सर्टिफ़िकेट लेने जाएगा.
2 मई को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुड्डुचेरी के विधानसभा चुनाव नतीजे आएंगे. अभी पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को आठवें और अंतिम चरण की वोटिंग होनी है.
दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की करूर सीट पर काउंटिंग को लेकर दाखिल पीआईएल की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर फटकार लगाई थी. इसी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आयोग को फटकारते हुए कहा था कि चुनाव प्रचार में कोविड प्रोटोकॉल का मखौल उड़ता रहा तब आयोग कौनसे ग्रह पर था. कोर्ट इतना नाराज था कि उसने चुनाव आयोग को दूसरी लहर का ज़िम्मेदार ठहराते हुए हत्या का मुक़दमा दर्ज करना जैसी टिप्पणी भी कर दी थी.