नैनीताल: रोडवेज कर्मचारियों कर्मचारियों के मुद्दे पर नैनीताल हाईकोर्ट में फिर राज्य सरकार की किरकिरी हुई। रोडवेज कर्मचारियों को पिछले छह महीने से वेतन नहीं दिए जाने पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का वेतन रोककर आर्टिकल 14,19,21 और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते कहा है कि बुधवार तक जिस 34 करोड़ की राशि का जीओ पास हो चुका है उसे रिलीज़ भी कर दिया जाए।
हाईकोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी उस समय आई जब आर्थिक स्थिति ठीक होने तक कर्मचारियों को 50 फीसदी वेतन देने की दलील दी गई। कोर्ट ने धामी सरकार को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों को नियमित वेतन मिल सके ऐसी व्यवस्था बनाने का एक डिटेल्ड प्रोपोजल कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाए।
हाईकोर्ट ने परिसंपत्ति बँटवारे को लेकर कोई प्रगति न होने पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि केन्द्र और दोनों राज्यों में एक ही दल की सरकार है फिर भी विवाद निपटारे की कोशिश नहीं हो रही जबकि अब इसे निपटाया जाना सरल है।