देहरादून: केन्द्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बनाए गए नए नियम कल यानी 26 मई से लागू होने जा रहे हैं। दरअसल, केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसी साल 25 फरवरी को तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को नई गाइडलाइंस का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया था, जो मियाद आज खत्म हो रही है। लेकिन इन कंपनियों ने अभी तक भारत सरकार के नए नियमों का पालन नहीं किया है। अब सवाल है कि अगर कंपनियां नए नियमों को नहीं मानती हैं तो क्या देश मे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाएंगे?
दरअसल, टूलकिट मुद्दे पर ट्विटर के साथ केन्द्र सरकार का झगड़ा चल ही रहा है क्योंकि केन्द्र ने इस मामले में कई कड़ी हिदायतें ट्विटर कंपनी को दी हैं। नई गाइडलाइंस के तहत सोशल मीडिया कंपनियां भारत में अपने तीन अधिकारियों, चीफ कॉम्प्लियांस अफसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रेवांस अफसर नियुक्त करें। ये भारत में ही रहते हों। इनके कॉन्टेक्ट नंबर ऐप और वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये भी बताएंगे शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था क्या है। अधिकारी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर ध्यान दें और 15 दिन के भीतर शिकायत करने वाले को बताएं कि उसकी शिकायत पर एक्शन क्या लिया गया। ऑटोमेटेड टूल्स और तकनीक के जरिए ऐसा सिस्टम बनाएं, जिसके जरिए रेप, बाल यौन शोषण के कंटेंट की पहचान करें।
50 लाख या इससे ऊपर यूजर बेस वाले मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये नियम लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया था। ये मियाद 25 मई को खत्म हो रही है। सिर्फ इंडियन सोशल मीडिया कंपनी कू ने गाइडलाइंस का पालन किया है। इनके अलावा ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों ने अब तक ऐसे किसी कदम की जानकारी नहीं दी है। वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने इसे वापस लेने के लिए कहा है। इसके लिए 18 मई को 7 दिन का नोटिस दिया गया था। वॉट्सऐप ने सोमवार को कहा कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से मिले नोटिस का जवाब भेज दिया है।