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SOP in Detail: उत्तराखंड में कोविड कर्फ़्यू 20 जुलाई तक बढ़ाया गया, पर्यटन स्थलों पर बेक़ाबू होती भीड़ DM संभालेंगे

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  • उत्तराखंड में 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू
  • कोविड कर्फ्यू को विस्तारित किए जाने के संबंध में शासन ने जारी की नई s.o.p.
  • उत्तराखंड में कोविड के लगातार गिरते ग्राफ के बाद भी सरकार ने 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया कोविड कर्फ्यू
  • अब उत्तराखंड में 20 जुलाई तक प्रभावी रहेगा कोविड कर्फ्यू
  • कोविड कर्फ्यू के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे
  • पूर्व की तरह ग्रामीम इलाकों में डीएम को निर्णय लेने के लिए विषेश पावर दी गई है
  • कर्फ्यू के दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए आवाजाही की छूट रहेगी
  • शादी में केवल 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है और सभी के पास 72 घंटे पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए
  • शवयात्रा में भी 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है
  • 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोचिंग सेंटर खुल सकते है लेकिन इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा
  • सामाजिक कार्यक्रम व खेल गतिविधियां बंद रहेंगी
  • दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी और दून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण भी अनिवार्य रूप से कराना होगा

देहरादून: जैसा कि तय माना जा रहा था कि दैनिक कोविड केस 50 के आसपास आने के बावजूद सरकार पूरी तरह से कर्फ़्यू नहीं हटाएगी बल्कि कुछ रियायतें जरूर देगी। हुआ भी वैसा ही धामी सरकार ने कोविड कर्फ़्यू 20 जुलाई सुबह छह बजे यानी एक हफ्ते बढ़ा दिया है और मुख्य सचिव डॉ एस एस संधू ने इसकी SOP भी जारी कर दी है। इस हफ्ते सरकार ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स पर बेक़ाबू होती टूरिस्टों की भीड़ क़ाबू करने का फैसला ज़िलाधिकारियों पर छोड़ दिया है। डीएम अपने जिले की ज़रूरतों के हिसाब से पाबंदियां लगा सकेंगे। जबकि शिक्षण संस्थान और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी भी बंद रहेंगे लेकिन खेल एक्टिविटी की इजाज़त दे दी गई है। ऑनलाइन क्लासेज के ज़रिए पढ़ाई होगी और कोचिंग इंस्टीट्यूट 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ चलेंगे। बाकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और सोशल एक्टिविटीज पर पाबंदी जारी रहेगी।

बाज़ार खुलेंगे सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक
कारोबारी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान वीकली बंदी के अलावा रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर आदि बंद रहेंगे। जिम 50 फीसदी कैपेसिटी से खुलेंगे और दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी।

पर्यटक स्थलों पर भीड़ को लेकर हाईकोर्ट की चिन्ता के बाद सरकार की आँखें खुली हैं और नई SOP में DM को अपने जिले के टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स पर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने का ज़िम्मा दिया गया है। जरूरत के हिसाब से पाबंदियां बढ़ाने और कम करने को डीएम अधिकृत किए गए हैं।
नई SOP के तहत खेल एक्टिविटी 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ होंगी। खेल विभाग अलग से एसओपी बनाएगा जिसके तहत 18 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग आदि के लिए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खेल परिसर, स्टेडियम आदि खुलेंगे।
फल-सब्ज़ी, मिठाई और रोज़मर्रा सामान की दुकानें भी शाम 7 बजे तक खुलेंगी।

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