दिल्ली: केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत दी है कि अगर उनके माता-पिता या अन्य परिवारजनों में किसी को कोरोना हो जाता है तो ऐसे हालात में वे 15 दिन की विशेष आकस्मिक लीव यानी SCL ले सकेंगे। केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि अगर परिवार के किसी मेंबर या माता-पिता को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ता है और SCL खत्म हो जाने पर कर्मचारी को अपने परिजन के डिस्चार्ज होने तक कोई अन्य छुट्टी दी जा सकती है। मंत्रालय ने भी कहा है कि अगर कोई कर्मचारी कोविड पॉजीटिव हो जाता है और उसे होम आइसोलेशन में रहना पड़ता है तो उसे 20 दिन तक परिवर्तित छुट्टी/SCL या अर्जित अवकाश दी जा सकती हैं।
भारत सरकार ने आदेश में ये भी कहा है कि सरकारी कर्मचारी किसी कोविड पॉजीटिव के सीधे संपर्क में आता है और होम आइसोलेशन में रह रहा है तो उसे एक हफ्ते के लिए ड्यूटी/वर्क फ़्रॉम होम की कैटेगरी में स्वीकार कर लिया जाएगा।