- डिजिटल रेप केस में 80 वर्षीय मशहूर चित्रकार हुआ गिरफ्तार
- 7 साल तक नाबालिग बच्ची से करता रहा डिजिटल रेप
- डिजिटल रेप का नोएडा में सामने आया यह पहला मामला
- जानिए डिजिटल रेप अपराध के बारे में
नोएडा: Digital Rape Case registered in Delhi-NCR उत्तरप्रदेश के नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस ने एक मशहूर चित्रकार को एक नाबालिग बच्ची के साथ सात साल तक ‘डिजिटल रेप’ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 80 वर्षीय मशहूर चित्रकार मौरिस राइडर पर अपनी नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ डिजिटल रेप करने का संगीन आरोप लगा है। मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला मौरिस हिन्दू था और बाद में धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गया था और कई सालों से नोएडा में रह रहा था। नाबालिग ने मौरिस पर अश्लील हरकतें करने का आरोप भी लगाया है। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में कार्रवाई की गई है।
एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया है कि पीड़िता की शिकायत सेक्टर-39 कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। चित्रकार मौरिस राइडर अपनी किसी महिला दोस्त के साथ सेक्टर-46 में रहता है और उनके साथ रह रही 17 वर्षीय घरेलू सहायिका ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी 10 साल की उम्र से उसका यौन शोषण कर रहा है। पीड़िता को आरोपी 7 साल पहले उसके पिता से परवरिश करने के नाम पर लाया था लेकिन वह लगातार यौन शोषण कर रहा था और विरोध करने पर मारपीट करता था।पीड़िता ने आरोपी की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी है।
पुलिस को शिकायत मिलने के बाद जिला अस्पताल में पीड़िता की मेडिकल जांच के बाद बुजुर्ग चित्रकार को पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 376, 323, 506 और पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी नोएडा में देहरादून की रहने वाली किसी महिला के साथ रहने लगा तो नाराज होकर मौरिस की पत्नी नोएडा छोड़कर प्रयागराज वापस लौट गई थी।
जानिए क्या होता है डिजिटल रेप ?
डीसीपी महिला व बाल अपराध वृंदा शुक्ला के अनुसार प्राथमिक जाँच में तथ्य सामने आया है कि बुजुर्ग चित्रकार ने किशोरी के साथ डिजिटल रेप किया है। दरअसल डिजिटल रेप का मतलब इंटरनेट सा डिजिटल माध्यमोें से नहीं है। डिजिटल रेप दो शब्द डिजिट और रेप को मिलाकर बना है। भारत में अभी यह अपराध नया लग सकता है लेकिन विदेशों में डिजिटल रेप शब्द का अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है।
इंग्लिश में डिजिट का अर्थ अंक से होता है और इंग्लिश डिक्शनरी में उंगली, अंगूठा, पैर की अंगुली को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है यानी निजी अंगों को उंगली से छेड़ने को डिजिटल रेप कहते हैं। डिजिटल रेप से जुड़े अपराधों में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में अंगुली का इस्तेमाल कर आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद रेप और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए भारत में भी डिजिटल रेप करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।