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काम की खबर: PAN Card के इस्तेमाल को लेकर Income Tax विभाग ने दी चेतावनी, ये नहीं किया तो आपका कार्ड इस दिन हो जाएगा Expire

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New Delhi: आपके काम की खबर। अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड (PAN Card) आधार (Aadhar Card) से लिंक नहीं कराया है तो आपको इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग की इस चेतावनी के बाद अलर्ट हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने PAN नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो यह इनएक्टिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद 1000 रुपए का जुर्माना भरकर आपको आधार कार्ड से अपना PAN Card लिंक करना होगा।

ज्ञात हो कि इनकम टैक्स विभाग पहले भी कई बार PAN Card को आधार कार्ड से लिंक कराने को लेकर डेडलाइन बढ़ा चुका है लिहाजा अब इस आखिरी डेडलाइन को मिस करने के बाद हजार रुपए देकर ही आप दोनों को लिंक कराने को मजबूर होंगे।

अगर कोई भी PAN Card होल्डर अगर इसके बाद भी चूक जाता है और यह इनएक्टिव हो जाता है तो उसकी पैन संबंधी सारी की सारी प्रक्रियाओं आप भी रोक दिया जाएगा। यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर रिफंड जैसी प्रक्रियाओं पर ब्रेक लग जाएगा।

अगर अब तक नहीं किया है लिंक तो आप ऐसे कर सकते हैं आधार और पैन लिंक

सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फिर आधार कार्ड में दिया गया नाम,पैन नंबर और आधार नंबर डालें। इसके पश्चात आधार कार्ड में जन्म का वर्ष दिए होने पर टिक करें। कैप्चा कोड एंटर करें और फिर लिंक आधार बटन पर क्लिक कर दें।

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