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GST का झटका: आज से दही,लस्सी,आटे-दाल पर 5% और आपके नौनिहालों के पेंसिल शार्पनर पर लगा 18% GST, ये चीज़ें हुई महँगी ये सस्ती

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  • आज से आम लोगों को महँगाई डायन और खाएगी
  • डिब्बाबंद मिल्क प्रोडक्ट और आटे-दाल पर 5% GST
  • पेंसिल शार्पनर, ब्लेड, कैंची, चम्मच पर 18% GST
  • LED लाइट्स, होटल, हॉस्पिटल सेवाएँ हुई महँगी

5% GST on Milk Products and Flour from July 18: पहले खाद्य तेल, रसोई गैस के दामों को महंगाई का करंट लगा और आज से रोजमर्रा की जरूरत की कई चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब मिल्क प्रोडक्ट्स से लेकर पैकेट बंद अनाज भी जीएसटी दायरे में आ गया है।

दरअसल, पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में कई चीज़ों पर जीएसटी दरें बढ़ाने और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी दायरे में लेने का फैसला किया गया था। इसके बाद 18 जुलाई यानी आज से नई दरें लागू हो गई हैं। GST रेट बढ़ने के बाद अब दही, लस्सी, आटा और चावल सहित रोजमर्रा की कई जरूरी चीज़ें महँगी हो जाएंगी।

मिल्क उत्पादों और आटे-दाल पर 5% जीएसटी

आज से टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी, बटर मिल्क आदि पर 5 फीसदी जीएसटी लगा दिया गया है। यही नहीं अनब्रांडेड प्री-पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगा दिया गया है।

Blade, Pencil Sharpner LED Lights, LED Lamps पर 18% GST

अब तक आप अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में रोजमर्रा काम आने वाली पेंसिल शार्पनर, पेपर कैंची आदि बिना जीएसटी ख़रीदते रहे लेकिन आज से इन पर 18% जीएसटी लगा दिया गया है। सिर्फ पेंसिल शार्पनर या पेपर कैंची ही नहीं बल्कि ब्लेड, चम्मच, काँटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक सर्विस आदि पर भी जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। यही नहीं LED साइट्स और LED लैंप्स पर भी जीएसटी की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।

होटल महँगा अस्पताल महँगा

अब हॉस्पिटल में मरीज़ को 5 हज़ार रुपए/प्रतिदिन से ज़्यादा का रूम दिया जाता है तो उस पर 5% की दर से GST देना पड़ेगा। हालाँकि ICU, ICCU, NICU रूम पर रियायत मिलती रहेगी।
अब तक 1000 रुपए तक के होटल रूम पर जीएसटी नहीं देना पड़ता था लेकिन अब ऐसे कमरे बुक करने पर भी 12% की दर से जीएसटी देना होगा।

इतना ही नहीं अब अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ़ घूमने जाएँगे तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और बागडोगरा से उड़ने वाली फ़्लाइट्स के बिज़नस क्लास में सफ़र पर 18% जीएसटी देना होगा।

वेयर हाउसेज में रखें ड्राइफ्रूट्स, मसाले, गुड़, तंबाकू और चाय-कॉफी के स्टोरेज की सेवाएँ अब करमुक्त नहीं रहीं बल्कि अब 12% जीएसटी देना पड़ेगा। कृषि उपज के स्टोरेज करने पर वेयर हाउस के फ्यूमीगेशन सर्विस पर छूट ख़त्म कर 18% GST लगा दिया गया है।

हालाँकि जीएसटी दरों में कुछ सेवाओं पर राहत भी दी गई हैं। जैसे रोपवे सेवा पर अब 18% की बजाय 5% GST देना होगा। इसके अलावा बॉडी के कृ्त्रिम अंगों, बॉडी इंप्लाट्स आदि पर 12% से घटाकर GST 5% कर दिया गया है।

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