दिल्ली: One year jail term to Navjot Singh Sidhu from Supreme Court 34 साल पुराने रोडरेज केस में कांग्रेस के पूर्व पंजाब प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सख्त सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि करीब साढ़े तीन दशक पुराने इस रोडरेज केस में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सिद्धू को एक हजार रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पंजाब पुलिस सिद्धू को अरेस्ट करती हैं या वे खुद सरेंडर करते हैं यह देखना होगा
दरअसल रोडरेज का यह मामला 27 दिसंबर 1988 का है जिसमें सिद्धू का पटियाला में पार्किंग को लेकर एक 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से झगड़ा हो गया था। आरोप है कि इसी झगड़े और हाथापाई में सिद्धू ने बुजुर्ग को मुक्का मार दिया जिससे बाद में उनकी मौत हो गई। सेशन कोर्ट ने 1999 में सिद्धू को इस केस में बरी कर दिया था लेकिन पीड़ित पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गया और HC ने 2006 में नवजोत सिंह सिद्धू को तीन साल की क़ैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
हाईकोर्ट के फैसले को सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 16 मई 2018 को SC ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के आरोप में लगी धारा 304 IPC से बरी कर दिया। लेकिन आईपीसी की धारा 323 यानी चोट पहुँचाने के आरोप में सिद्धू को दोषी करार दिया जिसके बाद एक हजार रुपए का जुर्माना लगाकार छोड़ दिया गया।
सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।
उसी पर आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सश्रम सजा सुनाई है।