देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने कोरोना कर्फ़्यू एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। सोमवार को जारी की गई नई एसओपी के तहत अब शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की बंदिश खत्म कर दी गई है। मेहमानों के साथ साथ कैटरिंग स्टाफ को राहत दी गई है। नई एसओपी के तरह कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का सर्टिफिकेट दिखाने पर शादी समारोह में शामिल होने की इजाज़त होगी। मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु ने कोरोना कर्फ्यू आदेश जारी करते हुए इसे 21 सितंबर सुबह छह बजे तक बढ़ाया है।
इस हफ्ते भी नाइट कर्फ़्यू जारी रहेगा और मार्केट सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेगी। होटल, रेस्तराँ, ढाबे आदि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे बंद रहेंगे।
अब यह राहत
नई राहत के तहत शादी-समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए आरटीपीसीआर की 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की बंदिश समाप्त कर दी है। शादी समारोह में क्षमता के 50 फीसदी मेहमानों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। साथ ही वैक्सीन के डबल डोज के सर्टिफिकेट के आधार पर शामिल हो सकेंगे। लेकिन सिंगल डोज वालों को कोरोना की 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वैडिंग प्वाइंट प्रबंधन और कैटरिंग स्टाफ के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी।
स्पा और सैलून 50 फीसदी क्षमता के साथ पहले की तरह खुले रहेंगे। इसी तरह जिम, मॉल, थियेटर, सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल भी पूर्व की भाँति 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
यह बंदिशें जारी रहेंगी
अन्य राज्यों से आने वालों के पास वैक्सीन के डबल डोज की सर्टिफ़िकेट होनी चाहिये। डबल डोज न होने पर 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
मास्क के बिना घर से बाहर निकलने वालो का चालान कटेगा। शवयात्रा में इस हफ्ते भी 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
दूसरे राज्यों से अपने मूल निवास लौटने वालों को ग्राम प्रधान की निगरानी में जरूरत के लिहाज से एक हफ्ते क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा।