- राज्य सरकार ने जारी की कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन
- राज्य सरकार ने कुछ और रियायतों के साथ 27 जुलाई सुबह 6:00 बजे तक कोविड कर्फ्यू विस्तारित किया है
- राज्य के जिलों में आने जाने के लिए कोविड टेस्ट रिपोर्ट अब नहीं होगी अनिवार्य
- राज्य में दुकानों के खुलने का समय भी बढ़ाया गया है अब सुबह 8:00 बजे से लेकर रात 9:00 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें
- नए आदेशों के तहत अब वाटर पार्क, स्विमिंग पूल और मल्टीप्लेक्स भी 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे
- इसके अलावा पूर्व में लिए गए शेष निर्णय यथावत रहेंगे
देहरादून: उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक और हफ्ते यानी 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालाँकि आम लोगों को कई और रियायतें भी दी गई हैं। अब राज्य के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही के लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसके अलावा राज्य में बाजार खुलने का समय सुबह 8 से रात्रि 9 बजे तक कर दिया गया है।
अब वाटर पार्क, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। हवाई यातायात में भी छूट दी गई है, जिन व्यक्तियों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली हैं, उन्हें हवाई मार्ग से उत्तराखंड आने की अनुमति दी गई है। कोविड कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रहेंगे, जो वर्तमान में लागू हैं।
ये रही सरकार द्वारा जारी एसओपी