Dhami Cabinet: मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। जबकि इन्वेस्टर्स और टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए।
उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना
राज्य में स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी के टूरिज्म कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए नई उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है। खास बात यह है कि योजना का लाभ सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेगा। योजना के अनुसार पांच करोड़ रुपये से नीचे की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपये से डेढ़ करोड़ रु तक की सब्सिडी मिल सकेगी।
सब्सिडी की तीन कैटेगरी तय
योजना में सब्सिडी पाने की तीन श्रेणियां तय की गई हैं। निवेशकों को स्टाम्प शुल्क और ब्याज अनुदान में भी छूट मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्र में पूंजी निवेश पर डेढ़ करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। योजना के तहत स्थानीय लोगों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार अनिवार्य होगा।
धामी कैबिनेट ने उन इन्वेस्टर्स को भी बड़ी राहत दी है, जिन्हें प्री रजिस्ट्रेशन न करने के कारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसे निवेशकों को प्री रजिस्ट्रेशन से छूट दे दी गई है।
धामी कैबिनेट के फैसले
- अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बनेंगे नगर निगम, ओबीसी आरक्षण भी मंजूर
अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ भी अब नगर निगम बनेंगे। राज्य कैबिनेट ने दोनों पालिकाओं का दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके बाद अब प्रदेश में नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। वहीं, डोईवाला पालिका परिषद को सी श्रेणी से ए श्रेणी में शामिल किया गया है।
- ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट ने स्थानीय निकायों में स्थानों और पदों पर ओबीसी आरक्षण विधेयक 2024 को भी विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है।
नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार व नगर पालिका कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को अलग करने को मंजूरी दी गई। नगर पालिका नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी बाहर होगी।
- हर जिले में बनेंगे वृद्ध और आशक्त गृह
उत्तराखंड के हर जिले में वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह बनाए जाएंगे। धामी कैबिनेट ने देहरादून के रायवाला में वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह के संचालन के लिए सात पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है।
- प्रदेश के पहले खेल विवि के लिए विधेयक पर मुहर
राज्य कैबिनेट ने प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा पटल पर विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी है। सरकार गैरसैंण विधानसभा सत्र में यह विधेयक लेकर आएगी।
- कोटद्वार में KV के लिए मुफ्त जमीन
कोटद्वार में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि मुफ्त दी जाएगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य में अब जहां नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, उनके लिए भूमि मुफ्त दी जाएगी।
- जेल में बंदियों की मौत पर पांच लाख मुआवजा
प्रदेश की जेलों में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजा राशि दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। कैबिनेट ने भुगतान नीति को मंजूरी दे दी है। कारागार और बंदियों के लिए सुधारात्मक सेवाओं के लिए अधिनियम को भी मंजूरी दी गई है। ब्रिटिशकाल के समय के दो कानून निरस्त होंगे।
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली पर भी मुहर लगी।
- सरकारी, निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाएगी सरकार
सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने के लिए लाए गए अध्यादेश के बाद अब सरकार इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में लाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।
- पंचकेदार-पंचबदरी को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी दे दी गई है।
- उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास एवं आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल।
- अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण में जुर्माना वसूली के लिए एक मुश्त योजना को मंजूरी।
- उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली भी मंजूर।
- उत्तराखंड भू-तत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 पर मुहर।
- उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि में कार्मिकों के उपार्जित अवकाश समायोजित होंगे।
- सेलाकुई सगंध पौधा केंद्र में फील्ड सहायक और मास्टर ट्रेनर के नौ अस्थायी पद सृजित।
- हरिद्वार जिले की भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा।
- उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रद्योगिकी परिषद में छह खाली पद अनफ्रिज किए।
- उत्तराखंड होम गार्ड कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को मंजूरी।
- जेडए-एलआर एक्ट उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950, संशोधन विधेयक लाने को मंजूरी।
- ओबीसी ( पूर्व दशम एवं दशमोत्तर ) तथा ईबीसी छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश होंगे लागू।
- उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 2020-21 व 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी।
- उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक नियमावली 2024 को लागू करने की मंजूरी।
- होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए सृजित पदों के वेतनमान व पदनाम संशोधन को मंजूरी।