
नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने धामी सरकार को बड़ी राहत दे दी है. अब उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। लगातार श्रद्धालुओं के सीमित चारधाम यात्रा के चलते कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था।
अब यात्रियों को हो रही दिक्कतों का समाधान हाईकोर्ट ने कर दिया है। दरअसल सीमित संख्या से हो रही दिक़्क़तों के चलते उत्तराखंड की धामी सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तय सीमित संख्या को बढ़ाने की मांग की थी।
इस पर मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की तय सीमित संख्या को समाप्त कर दिया है। ऐसे में सभी यात्री चारधाम की यात्रा पर दर्शन करने आ सकेंगे।
साथ ही अब चारधाम यात्रा पर निर्भर बड़े वर्ग के लिए भी बेहतर काम के अवसर बनेंगे।
