राहत: महिला क्षैतिज आरक्षण पर रोक के HC आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे, धामी सरकार की कोशिश कामयाब

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Stays on High Court order on women Horizontal Reservation by Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के क्षैतिज आरक्षण पर रोक के आदेश पर स्टे लगा दिया है। ज्ञात हो कि उत्तराखंड की सरकारी सेवाओं में राज्य मूल की महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण मिला हुआ था जिस पर एक मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी। उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर सीएम धामी की पहली प्रतिक्रिया


मा०उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं।हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत् बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

ज्ञात हो कि सीएम धामी की अगुआई में कैबिनेट महिला क्षैतिज आरक्षण को बचाने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुकी है।


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