दिल्ली: कोविड महामारी के बीच पैरेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से राहत मिलेगी. राजस्थान के कई निजी स्कूलों की द्वारा गहलोत सरकार के 30 फीसदी फीस माफी के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है. देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि एज्यूकेशनल इंस्टिट्यूशन्स के प्रबंधन को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लोग महामारी से परेशानियाँ झेल रहे हैं. ऐसे में स्कूलों को बच्चों और पैरेंट्स को राहत पहुँचाने वाले कदम उठाने चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि कोविड के चलते स्कूल नहीं खुल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेज के चलते स्कूलों का संचालन खर्च कम हो गया है. इसलिये स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज की फीस जरूर घटानी चाहिए.सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि लॉकडाउन में बंद पड़े स्कूलों का खर्च बचा होगा तो फिर इसका लाभ स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को क्यों नहीं दिया जा सकता है.