देहरादून
- उत्तराखंड में 25 मई तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू
- कोविड कर्फ्यू को बढ़ाए जाने को लेकर आधिकारिक आदेश जारी
- राज्य सरकार ने पहले ही दे दिए थे कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने के संकेत
- उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय
- शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में हुए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी
- पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान की व्यवहारिक कठिनाईयों को किया गया दूर
- 18 मई सुबह 6 बजे से 25 मई सुबह 6 बजे तक लागू होगा कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण
- शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी और 72 घन्टे पहले की RTPCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगी
- मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची ही मान्य होगी
- अंत्येष्टि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगों को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा
- हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा
- बैंक के अनुरोध पर बैंक अवधि खुलने की सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की गई
- यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी
- हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के दौरान 4 व्यक्तियों की अनुमन्यता है, वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी
- सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी
- 21 मई को परचून, राशन की दुकाने सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी
- UP की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी लेकिन पोर्टल पर आवेदन करना होगा
- उद्योगों के लिए मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिए अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है