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गाली-गोलीबाज विधायक, पूर्व विधायक पर हाईकोर्ट सख्त, हरिद्वार डीएम- एसएसपी कर लिए तलब

देहरादून डीएम ने किया विधायक उमेश कुमार का शस्त्र लाइसेंस निलंबित, शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही जारी।

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Nainital High Court: हरिद्वार जिले में खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाते हुए गालियों-गोलियों के बवाल पर नैनीताल हाईकोर्ट में सख्त रुख़ अपनाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच छिड़े बवाल का स्वतः संज्ञान लेते हुए हरिद्वार डीएम और एसएसपी को तलब कर लिया है। हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 30 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश थपलियाल की अदालत ने रुड़की में हुए इस मामले का सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए डीएम और एसएसपी को हाजिर होने को कहा है। दोनों अधिकारियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश होकर हरिद्वार जिले में 26 जनवरी को हुए बबाल के तमाम साक्ष्य प्रस्तुत करने को भी कहा है।
हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैम्पियन के अपराधों , मुकदमों व हथियारों की पूरी डिटेल भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 26 जनवरी को दोनों आरोपियों द्वारा मचाये गए उत्पात संबंधी तमाम वीडियो फुटेज, अखबारों की कतरन, सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित वीडियो फुटेज तथा तस्वीरों को भी प्रस्तुत किया जाए।
इसी बीच पूर्व विधायक चैंपियन के बाद अब विधायक उमेश के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है।
 देहरादून जिलाधिकारी सविन बसंल ने हरिद्वार जिले के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम नेहरूग्राम जनपद देहरादून को स्वीकृत शस्त्र लाईसेंस को जनहित के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। साथ ही विधायक के शस्त्र लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी गतिमान है। ज्ञातब्य है कि विधायक उमेश कुमार के विरूद्ध थाना सिविल लाईन कोतवाली रूड़की हरिद्वार में हथियार लहराते हुए फायरिंग करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप में मुकदमा पंजीकृत है।
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