Dhami Cabinet Big Decisions: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कुल तीन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सबसे अहम निर्णय उत्तराखंड आबकारी नीति 2023-24 पर मुहर लगाने संबंधी रहा।
कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय
गौला, नंधौर और कोसी में ट्रांसपोर्टर की मांग पर बढ़ाए गए फिटनेस चार्जेस को अगले 1 साल के लिए स्थगित किया गया है। एक साल के बाद बढ़े हुए चार्जेज लगेंगे।इस संबध में पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन दिए गए थे जिसे आज कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार द्वारा सरलीकारण की दिशा में उठाए गए कदम के अंतर्गत आवास विभाग के तहत यदि किसी को अप्रूव्ड लेआउट एरिया में एकल घर बनाना हो तो वह सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर घर का नक्शा विकास प्राधिकरण में जमा कराएगा। 7 दिन में नक्शे में आपत्ति नहीं जताए जाने की स्थिति में नक्शे को पास माना जाएगा और वह अपना घर बनाना शुरु कर सकेगा।
आबकारी नीति 2023 – 24 के अंतर्गत प्रदेश में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए एक एक रुपए प्रति बोतल सेस के रुप में लिए जाएंगे। इस प्रकार कुल एक बोतल पर ₹3 सेस लिया जाएगा।
शराब में उत्तर प्रदेश से होने वाली तस्करी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की शराब की कीमतों के 150 से 200 रुपए के अंतर को कम कर ₹ 20 किया गया है। ताकि शराब तस्करी पर पाबंदी लगाई जा सके। एवं राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। वर्ष 2023- 24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य को 4000 करोड़ रखा गया है।
पूर्व में आवंटित शराब की दुकानों में वर्ष 2023 – 24 हेतु विदेशी मदिरा में 10% तथा देशी मदिरा में 15% पूर्व में निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त लिए जाने पर उनका नवीनीकरण किया जा सकेगा।
धामी सरकार ने यूपी और बॉर्डर राज्यों से शराब तस्करी से राज्य को हो रहे राजस्व नुकसान की काट में यूपी से रेगुलर ब्रांड की कीमत में 20 रुपए से अधिक का अंतर ना रखने का निर्णय लिया है।
धामी कैबिनेट ने खनन संबंधी वाहनों का फिटनेस चार्जेज एक साल के लिए बढ़ाए। यानी गौला नाधोर और कोसी में पुराने रेट से ही ट्रांसपोर्टर काम करेंगे
आवास विभाग के अनुसार फैसला एक मंजिला घर बनाने वाले क़ो सेल्फ सर्टिफिकेशन करने वालों के मकान के नक़्शे क़ो मंजूर मान लिया जाएगा।
प्रदेश की आबकारी नीति क़ो सरकार ने मंजूरी दे दी है।
यूपी से रेगुलर ब्रांड में 20 रूपए का अंतर नहीं होगा
महिला कल्याण, गोवंस संरक्षण, और खेल कूद कल्याण के लिए प्रति बोतल 3 रूपए अतिरिक्त ली जाएगी।
पुरानी आबकारी नीति को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। इसके तहत जिनकी दुकानें हैं वह15 प्रतिशत की वृद्धि अधिभार में करके ही अपनी दुकान रख सकते हैं।
जो दुकाने नहीं उठेंगी उनकी ही लॉटरी की जाएगी।
एमआरपी से अधिक बेचने पर दुकानों पर सस्पेंशन की कार्यवाही को जाएगी।