युवाओं को मिलेगी एक वर्ष आयु सीमा में छूट: कार्मिक सचिव से मिला सचिवालय संघ, लोक सेवा आयोग के समूह ‘ग’ की तर्ज पर समूह ‘ख’ के पदों पर भी चयन वर्ष में आयु सीमा में एक वर्ष छूट की मांग

दीपक जोशी, अध्यक्ष, सचिवालय संघ
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देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय संघ ने उठाया प्रदेश मे कार्यरत कार्मिक व बेरोजगार युवाओं को समूह ग की भॉति समूह ख के पदों पर चयन वर्ष में अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दिलाने का बीड़ा। संघ ने आज युवाओं से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मांग पर मुख्य सचिव से कार्यवाही की गुज़ारिश की है। इससे पूर्व उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन द्वारा भी इस सम्बन्ध में सरकार से मांग की गई है।

इसी सन्दर्भ में सचिवालय संघ की ओर से मंगलवार को अध्यक्ष दीपक जोशी एवं महासचिव विमल जोशी ने सचिव, कार्मिक विभाग अरविन्द सिंह हयांकी से मुलाकात कर युवाओं के भविष्य से जुड़ी मांग रखी है।संघ ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी के कारण विगत समय से लोक सेवा आयोग की परिधि एवं उससे बाहर समूह ग के पदों पर चयन कार्यवाही के बाधित होने के कारण बेरोजगार युवाओं को चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी गयी है लेकिन समूह ख के पदों को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। संघ ने मांग की है कि ऐसे अभ्यर्थियों को भी लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से समूह ग की भॉति समूह ख के पदों के लिये भी वर्तमान चयन वर्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट समानांतर व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए।

संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा बताया गया है कि इस सम्बन्ध में सचिवालय संघ द्वारा सचिव कार्मिक से की गयी वार्ता अत्यन्त सार्थक रही है। सचिव कार्मिक विभाग द्वारा सैद्धांतिक रूप से माना कि समूह ग हो या समूह ख, कोविड से सभी तरह के चयन प्रभावित हुए हैं, इसलिये अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट सभी के लिये होनी चाहिए। इस मामले में निर्गत शासनादेश को यूनिवर्सल रूप से सभी तरह के चयन में लागू होना चाहिए।

सचिव कार्मिक ने कहा कि ऐसा किस कारण हुआ कि यह सिर्फ समूह ग के लिये ही मान्य हुआ, इसका तत्काल परीक्षण कराया जाएगा। साथ ही सचिवालय संघ की मांग व अनुरोध पर समूह ग की भांति समूह ख की चयन परीक्षा हेतु भी आयु सीमा मे एक वर्ष की छूट दिये जाने का प्रस्ताव तत्काल उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश कार्मिक विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों को सचिव कार्मिक द्वारा दिये गये।

सचिवालय संघ को सचिव कार्मिक द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कोविड काल के कारण बाधित सभी प्रकार के चयन में अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट को लागू कराया जायेगा। चाहे वह समूह ग के पद हों या समूह ख के पद हों। शीघ्र ही इससे सम्बन्धित शासनादेश को संशोधित कराये जाने की मांग पूर्ण होने की संघ को आशा है।


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